मुख्य सामग्री पर जाएं
सन् 1980 से — अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति

अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति

संविधान के बारे में

About Constitution

अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति का संविधान और उपनियम।

संविधान और उपनियम

संविधान और उपनियम

इस संविधान और उपनियमों में संशोधन, परिवर्तन के प्रस्ताव पर ई-मेल द्वारा मतदान करने वाले समिति के तीन-चौथाई सदस्यों के मत से किया जा सकता है। संशोधन का ऐसा प्रस्ताव कम से कम 100 (एक सौ) आजीवन सदस्यों की याचिका या न्यासी मंडल के दो-तिहाई मत से आरंभ किया जा सकता है। याचिका अथवा मंडल के प्रस्ताव की तारीख से 75 (पचहत्तर) कैलेंडर दिनों के भीतर प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा।

संविधान और उपनियम देखें